60 वर्ष से अधिक के आयु के नागरिक होगें योजना के लिये पात्र
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के लिये आवेदन की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से आॅनलाइन स्वीकार किये जायेगे। आयुक्त देवस्थान कृष्ण कुणाल ने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित करने होगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिये चयनित यात्रियों को हवाई एवं रेल सेवा के माध्यम से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। योजना के अन्तर्गत आवेदन के लिये आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी है। आवेदक आयकर दाता न हो और न ही आवेदक ने योजना का पूर्व में लाभ उठाया हो। आवेदक यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित न हो। ऐसे आवेदक जिन्होंने विगत वर्षो में इस योजना के लिये आवेदन तो किया है किन्तु उनका नंबर उक्त योजना में यात्रा के लिये चयन े नहीं हुआ है वे आवेदन करने के लिये पात्र होगे। रेल यात्रा के लिये आवेदन करने वाला अपने साथ जीवनसाथी अथवा सहायक में से एक को ले जाने के लिये अनुमत होगा। लेकिन आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने आवेदन में उसका नाम बताना होगा। आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से केवल आॅनलाइन ही स्वीकार किये जायेगे। आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा जीवनसाथी के पास आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। आवेदन पत्र मंे आवेदक को अपनी पंसद के तीन तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में अंकित करने होगे। यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिये जिला वार कोटा निर्धारित किया जायेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाॅटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। कोटे के 100 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी।