कोरोना वायरस के चलते सरकार की ओर से
झुंझुनू, जिले में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके तहत दुकानों पर भीड ना लगे इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशो की पालना के तहत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। जिला रसद अधिकारी अमृत लाल ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक राशन डीलर अपने क्षेत्र के चयनित परिवारों के घर जाकर उनको पर्ची देगा, जिस पर यह अंकित होगा कि उसे दुकान पर गेहूं लेने कौनसी दिनांक व समय पर आना है। डीएसओ ने बताया कि जिले में चयनित 8178 परिवारों के लिए 69177 क्विंटल गेहूं का आंवटन हुआ है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों से कहा है कि वे नियमों का पालन करें और बिना सूचना के दुकानों पर भीड ना करें।