गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला गोपालन समिति चूरू के अध्यक्ष संदेश नायक ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय चरण माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2020 (90 दिवस) की सहायता हेतु आज 17 गौशालाओं के 5 हजार 810 बड़े तथा 2 हजार 113 छोटे कुल 7 हजार 923 गौवंश के लिए 24719400 रुपये की स्वीकृति जारी की गई। संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश बरबड़ ने बताया कि इसमें पूर्व में एक माह की अग्रिम राशि का समायोजन कर 15279600 रुपये शुद्ध भुगतान गौशालाओं के खाते में स्थानान्तरित किया गया है। इससे पूर्व में 118 गौशालाओं के 19 हजार 602 बड़े व 4 हजार 825 छोटे कुल 24 हजार 427 गौवंश पशुओं के लिए 7,92,52,200 रुपये का स्थानान्तरण किया जा चुका है। गौशालाओं को जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी 15 दिवस या 30 जून 2020 तक इस कार्यालय को जमा करवाया जाना है। पूर्व में अनुमोदित 48 गौशालाओं के बिल बाउचर 21 जून 2020 तक तथा इन 17 गौशालाओं के बिल बाउचर 15 जुलाई 2020 तक कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चूरू में जमा करवाये जा सकेगें। संयुक्त निदेशक ने बताया कि गौशालाओं को सहायता भुगतान प्राथमिकता से किये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर एवं लिखित में बिल बाउचर जमा करवाने के लिए तहसीलवार सूचना दी जा रही है। सभी गौशाला पदाधिकारी दूरभाष पर सूचित की गई सूचना अनुसार ही अपनी तारीख को बिल बाउचर कार्यालय में लेकर आवें एवं लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सहायता भुगतान की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान करावें। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के सहायता भुगतान हेतु प्रथम चरण के लिए सर्वे कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा। श्री सरस्वती गौ सेवा समिति, भोजाण गौशाला द्वारा अपने संधारित गौवंश का पिछले 03 वर्षों से लगातार निरीक्षण नहीं करवाने पर गौशाला को सहायता भुगतान प्रक्रिया से पृथक किया गया है। कामधेनू डेयरी योजना के आवेदन पूर्वानुसार 30 जून 2020 तक तहसील नोडल कार्यालय एवं जिला कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा होंगें।