मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना अंतर्गत
चूरू, राज्य सरकार की ओर से राज्य की जनता के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना अंतर्गत सड़क हादसे में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी (विकास) एसीईओ हरी राम चौहान ने बताया कि इस योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य का हो, को बिना किसी पहचान एवं पात्रता के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध निजी या राजकीय अस्पताल में दुर्घटना के 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार देय है। इससे आगे उपचार की आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को उपलब्ध पैकेज के अनुसार उपचार प्रदान किया जाता है तथा गैर लाभार्थी व्यक्ति को राजकीय अस्पताल में रैफर किया जाता है। मरीज स्वेच्छा से स्वयं के खर्चे पर निजी अस्पताल में उपचार जारी रख सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उपलब्ध पैकेजेज में से 182 पैकेज रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट स्पेशलिटी के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। घायल मरीज का अस्पताल में भर्ती के बाद प्राथमिकता से आवश्यक उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा अंतर्गत संबद्ध अस्पतालों की सूची योजना के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरुकता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा है।