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जिले के दाल एवं गेहूँ के सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य

सीकर, जिला रसद अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दाल (तूर और चना, काबूली चना सहित) गेहूँ स्टॉक का अद्यतन एवं रजिस्ट्रेशन जारी दिशा-निर्देशों अनुसार दाल-दलहन एवं गेहूँ व्यापारी रिटेलर, बिग चेन रिटेलर के स्टॉक का निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर स्टॉक का अपडेशन एवं स्टेक होल्डर के रजिस्ट्रेशन का कार्य जिला रसद अधिकारी कार्यालय, प्रवर्तन स्टाफ द्वारा निगरानी एवं निरीक्षण करके करवाया जा रहा है।

उन्होंने जिले के सभी प्रवर्तन निरीक्षको को व्यापारियों की सूची प्रदत करते हुए नियमित निरीक्षण एवं पोर्टल पर स्टॉक अपडेट करवाने के निर्देश दिये है। जांच दल द्वारा मैसर्स मेट्रों कैश एण्ड केरी गोडाउन जगमालपुरा वेयर हाउस जगमालपुरा, मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मैसर्स रामसहाय प्रभुदयाल, मैसर्स खेमका ट्रेडर्स कृषि उपज मण्डी सीकर का निरीक्षण एवं स्टॉक सत्यापन किया गया तथा निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार ने तूर और चना, दाल, काबूली चना सहित स्टॉक सीमा 30 सितम्बर 2024 एवं गेहूँ की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रखी है। जिले के दाल के समस्त व्यापारियों को स्टॉक का इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल fcinfowev.nic.in/psp एवं गेहूँ के व्यापारियों के स्टॉक का खुलासा इन्द्राज पोर्टल https://evcgoils.nic.in/wsp/login पर किया जाना है।

उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के दाल एवं गेहूँ के सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा जिन व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन नही करवाया गया वो अविलम्ब अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाकर साप्ताहिक अपना स्टॉक अपडेशन निर्धारित पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन व्यवहारियों द्वारा स्टॉक सीमा का उल्लंघन पाये जाने पर स्टॉक जब्ती सहित विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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