झुंझुनू, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जिले के मिलावटखोरों पर कठोर कार्यवाही करते हुए भारी जुर्माना लगाकर दण्डित किया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे मिलावटखोरों पर लगाये गये जुर्माने को 15 दिवस में मिलावटखोरों से राजकोष में जमा करवावें। उपरोक्त दस प्रकरणों में कुल 23,50,000 रूपये तथा चार अन्य प्रकरण जो कि खुले मसाले यथा हल्दी व धनिया पाउडर खुली अवस्था में बेचान के है, उनमें प्रत्येक में 50-50 हजार कुल 2,00,000 रूपये का तथा सभी 20 प्रकरणों में कुल 25,50,000/- अक्षरे पचीस लाख पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।