रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) झुंझुनू ने बिना अनुमति के सभाओं के आयोजन करने के मामले में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी निषीत कुमार उर्फ बबलू चौधरी को नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि निषीत कुमार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था कि वे 25 नवम्बर को झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसम्पर्क कार्यक्रम में भाग लेेंगे, जिसकी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि एफ.एस. टीम द्वारा मौके की जांच कर अवगत करवाया गया है कि उनके द्वारा जनसम्पर्क के नाम पर सभा का आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर टैन्ट, कुर्सिया, माईक, वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि धारा 144 सीआरपीसी एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि 25 नवम्बर के समाचार पत्र में विज्ञापन के रूप में चूरू बाईपास पर सभा आयोजित होने के फोटोग्राफ प्रकाशित करवाया गया है। उक्त विज्ञापन में आयोजित की गई सभा, लाउड स्पीकर की नियमानुसाार अनुमति उनके द्वारा नहीं ली गई है, जो कि धारा 144 सीआरपीसी एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। रिटनिर्ंग अधिकारी ने निर्दलीय प्रत्याशी को नोटिस जारी कर 27 नवम्बर को प्रातः 11 बजे रिटनिर्ंग अधिकारी कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।