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भांगीवाद की एक किमी परिधि में विशेष प्रतिबंध लागू

एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर

चूरू,जिले के भांगीवाद गांव में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वहां एक किमी परिधि क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि सालासर थाना क्षेत्र के ग्राम भांगीवाद में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आदेश के अनुसार, भांगीवाद क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधारणतयाः आवागमन नही करेंगे। क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग -58 पर आवागमन प्रतिबंधित नहीं होगा। सुजानगढ़ एसडीएम रतन कुमार स्वामी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भांगीवाद में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकता अनुसार राजकीय अधिकारी, कर्मचारियों के आवागमन हेतु कार्मिकाें कार्यालय द्वारा जारी परिचय-पत्र मान्य होंगे एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग के लिए जानेे हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही नगर परिषद की व्यवस्था में जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सा सेवा से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइंटस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें ओर ना ही इस क्षेत्र से बाहर निकले। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्र की समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति/ संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्वालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु प्रबंधन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 5 व्यक्तियों को कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु अनुमति रहेगी। उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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