जिला कलक्टर संदेश नायक ने जारी किया आदेश
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में कर्फ्यू स्थल चूरू व सरदारशहर नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त अनुमत श्रेणी के व्यवसाय/फर्म/इकाई के वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार अनुमति पत्र जारी करने हेतु अधिकारियों को अधिकृत कर निर्देशित किया गया है कि वे ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लॉन्डरी व धोबी, निजी सुरक्षा सेवाएं, राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत, टायर पंक्चर, राजमार्गो पर ढाबे, अधिकृत वाहन कम्पनी, वाहन स्पेयर पार्टस दुकानों के लिए अनुमति पत्र जारी करेंगे।
इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर रामरतन सौंकरिया बैंक, बीमा व एटीएम, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, खुदरा, राजकीय कर्मियों के निजी वाहन, सरकारी निर्माण प्रोजेक्ट, ऊर्जा सेवाएं, सीईओ रामस्वरूप चौहान ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों, जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र महला किराना, प्रोविजन स्टोर, रेस्टोरेंट व भोजनालय (केवल होम डिलीवरी), होम डिलीवरी सर्विस, जिला परिवहन अधिकारी सामान आवागमन हेतु परिवहन सेवा, जिला/राज्य से बाहर आवागमन माल/परिवहन सेवाएं, उप निदेशक (कृषि) कृषि व उद्यानिकी सामान, कृषि मशीनरी यंत्र, विक्रय स्पेयर पार्ट्स व मरम्मत दुकानों को अनुमति पत्र जारी करेंगे।
समस्त तहसीलदार केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयों के दुकानदार, फल व सब्जियां, दूध डेयरी, अण्डे, मीट, चिकन व फिश, पशु व पशु आहार विक्रय केन्द्र, संयुक्त निदेशक (आईटी) टेलीकम्यूनिकेशन, इन्टरनेट, आईटी सेवाएं, महाप्रबंधक (उद्योग) आवश्यक औद्योगिक इकाइयों (रीको क्षेत्र छोडकर) केमिकल व्यवसाय, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन, क्षेत्रीय प्रबंधक (रीको) अनुमत औद्योगिक इकाइयां (रीको क्षेत्र) भण्डार गृह व गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, सहायक निदेशक (समाज कल्याण) सामाजिक क्षेत्र- शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिए आश्रम गृहों, सुधार गृह व किशोर सुरक्षित स्थल एवं सहायक खनिज अभियंता अनुमत खनन, खानों हेतु विस्फोटक गतिविधियां व परिवहन आपूर्ति सेवाओं को अनुमति पत्र जारी करेंगे।
परिचय पत्र मान्य – चिकित्सा व केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों के समस्त कार्मिकों को कार्य स्थल पर आने जाने के लिए वाहन सहित संबंधित विभाग द्वारा जारी परिचय/पहचान पत्र मान्य होंगे।