दुकानदारों-नागरिकों को दी धारा 144 की पालना की हिदायत
चूरू, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लागू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की निषेधाज्ञा के बीच जिला कलक्टर संदेश नायक एवं एसपी तेजस्वनी गौतम आज सोमवार शाम जिला मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार में करीब पौन घंटे तक पैदल घूमे और दुकानदारों, नागरिकों को निषेधाज्ञा और एडवायजरी की पालना के निर्देश दिए। जिला कलक्टर एवं एसपी ने गढ़ चौराहा, मुख्य बाजार, सफेद घंटाघर, सब्जी मंडी, सुभाष चौक, नई सड़क क्षेत्र का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वे दुकान खोलने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से निधारित समयबद्धता और एडवायजरी की पालना करें तथा बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहक को सामान नहीं दें। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और हाईजीन से जुड़ी एडवाजयरी की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार से निषेधाज्ञा का उल्लंघन पाया गया तो दुकानें सीज कर दी जाएंगी। इस दौरान कलक्टर एवं एसपी ने बिना मास्क दिखाई दिए लोगों को भी फटकार लगाई और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही महंगी साबित हो सकती है। घरों के दरवाजों पर खड़े नागरिकों से भी जिला कलक्टर एवं एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। ग्रीन जोन में आने का अर्थ यह नहीं है कि सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि 20 फीट से कम सड़क वाले बाजारों में एक तरफ की दुकानें ही खोली जाएंगी। जिला कलक्टर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020, एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानाें के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। इस दौरान एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसडीएम अवि गर्ग, सहायक निदेशक (जनसंपर्क) कुमार अजय, डीवाईएसपी सुखविंद्रपाल सिंह, नरेश गैरा, कमिश्नर द्वारका प्रसाद सहित संबंधित अधिकारीगण, क्यूआरटी जवान, लेडी पुलिस यूनिट सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे।