7 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक रहेगी प्रभावी
सीकर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़ प्रतिभा वर्मा ने आदेश जारी कर खाटूश्यामजी कस्बे मे फरवरी माह में श्री श्याम बाबा फाल्गुन लक्खी मेला 2023 के आयोजन में जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। खाटूश्यामजी में भारी संख्या में श्रृद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है तथा अधिक संख्या में श्रृद्धालुओं के इकठ्ठा होने से यातायात व्यवस्था, कानून एवं लोक परिशान्ति बनाये रखना आवश्यक है।
आदेशानुसार खाटूश्यामजी कस्बे में श्री श्याम बाबा लक्खी मेले मे श्याम बाबा के चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल एवं कांच की शीशीयों में ईत्र पर पूर्णतया रोक रहेंगी। श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में श्रृद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान केबिन नगरपालिका खाटूश्यामजी द्वारा आवंटित नहीं की जायेगी तथा पैदल मार्ग के दोनो तरफ अस्थाई दुकान, केबिन नगरपालिका खाटूश्यामजी द्वारा आवंटित नहीं की जायेगी तथा पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान, केबिन लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। श्री श्याम बाबा लक्खी मेले के दौरान बस, यात्रीवाहन (यथा क्रुजर) के लिए चिन्हित बस स्टेण्ड का ही उपयोग किया जायेगा। उपखण्ड क्षेत्र की राजस्व सीमा क्षेत्र में डीजे बजाने, प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा तथा राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे। श्री श्याम बाबा लक्खी मेले में किसी भी प्रकार के अस्त्र—शस्त्र का प्रयोग व प्रदर्शन नहीं करेंगे। उपखण्ड क्षेत्र की सीमा में श्रृद्धालुओं के आवागमन मार्ग के दोनों तरफ उपखण्ड मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़ की बिना अनुमति के कोई भी भण्डारे, ठेले, केबिन, मेडिकल कैंप इत्यादि नहीं लगाए जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 07 फरवरी 2023 (प्रातः 8 बजे) से 5 मार्च 2023 (सायं 6 बजे) तक प्रभावशील रहेगा।