चूरू, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर कल्याण भवन में बुधवार 1 मार्च को प्रातः 10.30 बजे एक दिवसीय जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जायेगा। उद्योग महाप्रबन्धक नानूराम गहनोलिया ने बताया कि शिविर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर मीणा के मुख्य आतिथ्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी आमंत्रित रहेंगे। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को नवीन उद्यम की स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार हेतु ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण का प्रावधान है। योजना अन्तर्गत उद्योग हेतु 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ एवं व्यापार में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। मार्जिन मनी 25 प्रतिशत या 25 लाख जो भी कम हो तथा 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के लोग जो स्वयं का उद्यम/व्यापार करना चाहते हैं या स्थापित व्यवसाय को बढाना चाहते हैं, वे समय पर शिविर में पहुंच कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।