चिड़ावा[अतुल अग्रवाल ] राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना ने उप स्वा केन्द्र रायपुर अहिरान,बुहाना की ए एन एम सुशीला के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाई है | चिकित्सा विभाग ने महिला स्वास्थ कार्यकर्ता का ट्रांसफर उप स्वा केन्द्र रायपुर अहिरान,बुहाना से उप स्वा केन्द्र बकरा रोड ,जालौर कर दिया था| एएनएम सुशीला ने 12 जुलाई 2018 को जारी स्थानांतरण आदेश को अधिवक्ता नरेश कुमार गजराज के जरिये हाई कोर्ट में चुनौती दी | अधिवक्ता नरेश कुमार गजराज ने न्यायालय में राज सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को जारी परिपत्र का हवाला दिया | अधिवक्ता नरेश कुमार गजराज ने कोर्ट को बताया की उक्त परिपत्र के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी-सीएचसी एवं उसमे कार्यरत स्टाफ को ग्रामीण विकास के अधीन कर दिया गया था | परिपत्र के संशोधित नियमो के मुताबिक किसी कर्मचारी का स्थानांतरण दूसरे जिले में करने से पहले चिकित्सा विभाग को पंचायतीराज विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी | लेकिन विभाग ने एएनएम के स्थानांतरण की अनुमति नहीं ली | इसके बाद न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना ने एएनएम के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है |