पालिका अध्यक्ष एडवोकेट सैनी ने कहा सत्य की हुई जीत
बागवान भर्ती मामले में किया गया था निलंबित
झुंझुनू, उदयपुरवाटी नगरपालिका अध्यक्ष एडवोकेट रामनिवास सैनी के निलंबित मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय में पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी के निलंबित मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि जो बागवानों की भर्ती में गबन हुआ था। उन बागवानों में कोई भी पालिका अध्यक्ष का रिश्तेदार नहीं है। बागवान भर्ती में लगे सभी बागवान पालिका अध्यक्ष एड. रामनिवास सैनी के कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं आते हैं। सभी लोग अलग जाति से हैं। याचिका की ओर से एडवोकेट सारांश सैनी एवं एडवोकेट प्रमोद पौंख ने पैरवी करते हुए बताया कि बागवान भर्ती में सभी बागवान अलग-अलग जाति के लोग हैं। कोई भी बागवान पालिका अध्यक्ष के परिवार व परिवार में किसी भी प्रकार की रिस्तेदारी में नहीं आते है। पालिका अध्यक्ष एडवोकेट रामनिवास सैनी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यह सत्य की जीत हुई है। वहीं पालिका अध्यक्ष सैनी के हाई कोर्ट से स्टे की सूचना मिलते ही नगरपालिका कस्बे में जगह-जगह समर्थकों ने पटाखे फोड़े तथा मिठाई खिलाकर खुशी का जश्न मनाया।