सीकर, चिकित्सा विभाग की ओर से खाद्य वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस व रजिस्टेªशन शिविर लगाए जाएंगे। सीएमएचओ डाॅ निर्मल सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को सीकर के लक्ष्मी मार्केट, 22 अगस्त को लोसल के जनकल्याण भवन, 24 अगस्त को धोद के नंद जैन भवन, 25 को रामगढ़ सेठान के अग्रवाल मैरिज भवन, 29 अगस्त को लक्ष्मणगढ़ के बेडिया गेस्ट हाउस तथा 4 सितम्बर को गनेडी के रामदेव मार्केट में खाद्य लाइसेंस व रजिस्टेशन शिविर लगाया जाएगा।
शिविर में लाइसेंस बनवाने वाले व्यापारियों को अपने साथ पासपोर्ट साइज का फोटो, पहचान पत्र की फोटोप्रति, बिजली का बिल, किरायानामा एवं अन्य कोई दस्तावेज जो व्यापार से संबंधित हो साथ लेकर आना होगा। जिनका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है उसके खाद्य पंजीकरण बनवाने पर 100 रूपए प्रति वर्ष का शुल्क लगेगा और जिनका टर्न ओवर 12 लाख रूपए से अधिक है उनका खाद्य लाइसेंस बनवाने पर दो हजार रूपए प्रति वर्ष निर्धारित शुल्क लगेगा।
निर्माण इकाई के लिए तीन हजार रूपए व पांच हजार रूपए निर्धारित शुल्क लगेगा। खाद्य पंजीकरण आवेदन कम से कम एक वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। लाइसेंस एक वर्ष के लिए मान्य होगा। सभी प्रकार के खाद्य कारोबारी जैसे फल सब्जी ठेला, दुकान, दूध डेयरी, परचूरीन की छोटी दुकानें, खुदरा, थोक विक्रेता, खाद्य निर्माण इकाई व खाद्य संबंधी सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों का लाइसेंस व रजिस्टेªशन बनाया जाएगा। उक्त व्यापारी खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर का लाभ उठाएं। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल बाजिया, महमूद अली, नंदराम द्वारा मौके पर ही लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बनवाकर दिया जाएगा।