बुहाना, ग्राम गोठ में रामकुमार की आवासीय भूमि पर बन रहे भवन पर मेहरचंद परिवार द्वारा कोर्ट से निषेधाज्ञा लेने पर कुछ दिनों पूर्व मानसिक तनाव में आकर रामकुमार की पुत्रवधू द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद चल रहे विवाद के हल के लिए कल ग्राम गोठ में कामरेड ओमप्रकाश झारोङा की अध्यक्षता में हुई 21 ग्रामों की पंचायत में लिये गये निर्णय अनुसार उपखंड अधिकारी को 21 सदस्यीय कमेटी द्वारा अवगत करवाने का निर्णय किया गया । पंचायत ने ग्राम गोठ के बुजुर्ग ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर व रामकुमार की बसासत की भूमि पर चारदिवारी तथा पुराने निर्माण कार्यों को देखकर निर्णय किया कि रामकुमार का 75-80 साल पुराना कब्जा है । अगर किसी प्रकार का गलत कब्जा होता तो पहले विरोध क्यों नहीं हुआ। पंचायत ने निर्णय से पूर्व मेहरचंद पक्ष से बार बार समझौते के लिए अपना पक्ष रखने हेतु पंचायत में आने के लिए निवेदन किया लेकिन साफ मना करने के बाद पंचायत ने प्रशासन के पास न्यायोचित पक्ष रखने के लिए 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय किया ।
आज उपखंड अधिकारी सुनिल कुमार चौहान को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की । प्रतिनिधिमंडल में कामरेड ओमप्रकाश झारोङा,कामरेड रामचंद्र कुलहरि, पितराम राव पूर्व सरपंच घरङाना कलां,कप्तान हेतराम रायपुर जाटान, रमेश पूर्व सरपंच ढाढोत, सुबेदार जयसिंह रायपुर जाटान, शिवचंद चाहर पूर्व उप प्रधान गोठ, करण सिंह, सुबेदार बहादुर मल,प्रतिपाल, ताराचंद ग्राम सेवक,कप्तान मुकेश, सुरेंद्र मान, जयसिंह चाहर,सरदार सिंह, सुरेंद्र स्योराण,जयसिंह भालोठिया,विजय चाहर, राजपाल, सुरेंद्र चाहर व गुगल राम लाठर शामिल थे ।