सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 180 के अधीन विभिन्न वाहनों जैसे बस, मिनी बस, क्रूजर व बोलेरो आदि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ये अधिग्रहित वाहन विधानसभा आम चुनाव 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सीकर जिले के विभिन्न भागों से होकर गुजरेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि अधिग्रहित छोटे वाहन, मिनी ट्रक, बड़े ट्रक आदि से चुनाव कार्य प्रयोजनार्थ होने पर टोल वसूल नहीं किया जावे एवं इस जिले, अन्य जिलों की अधिग्रहित बसों को ड्युटी के लिए जिला मुख्यालय पर आने व ड्युटी उपरान्त वापिस जाने के दौरान 22 नवम्बर से 26 नवम्बर तक टोल नाकों से आने- जाने के दौरान चालकों द्वारा ड्युटी आदेश अथवा वाहन अधिग्रहण आदेश दिखाये जाने पर वाहनों को टोल मुक्त रखा जायेगा।