सीकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर जगदीश अमरावत ने बताया कि विभागीय अधिसूचना 8 फरवरी 2024 के द्वारा बकाया कर वाले वाहनों एवं नष्ट हो चुके वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है जिसमें 31 मार्च 2023 तक के सम्पूर्ण बकाया कर को जमा कराये जाने पर पेनल्टी एवं ब्याज में छूट है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी अपने वाहन का बकाया कर तत्काल जमा करवाकर एमनेस्टी योजना में देय छूट का लाभ उठायें।
इसके अलावा ई-रवाना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी 2024 को एवं उसके पूर्व बने चालानों के प्रशमन के लिए भी एमनेस्टी योजना लाई गई है। इस योजना में अधिकतम 95 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। सभी वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाया ई-रवाना के चालानों को जमा करवाकर एमनेस्टी योजना में देय छूट का लाभ उठाये। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से कहा है कि अपने बकाया कर, ई-रवाना को जमा करवाकर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाये।