चूरू, लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान मतदान दिवस, 19 अप्रैल, 2024 के दिन कर्मचारियों व श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि किसी कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश दिया जायेगा। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऎसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमे कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऎसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऎसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसके ऎसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती। प्रावधान के अनुसार समस्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों तथा ऎसे कार्मिकों को अवकाश दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, परन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस, को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियोजन उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। यह धारा किसी ऎसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन को कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोजक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारा को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है, तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।