निर्वाचन आयोग द्वारा
सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि पंचायत राज चुनाव 2020 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए है। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। चुनाव के लिए बडी मात्रा में कार्मिकों, अधिकारियों की आवश्यकता होगी। समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं को छोडकर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्वाचन आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद (243के) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 119बी के अनुसार चुनाव कार्य में नियोजित समस्त कर्मचारी, अधिकारी निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।