क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज पंचायती राज के चुनावों को लेकर
जानिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एएसपी महेश ठोलिया के माध्यम से पूरी जानकारी
झुंझुनू, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर एक असमंजस का माहौल बना हुआ है चुनाव लड़ने वाले हर खास और आम ग्रामवासी को आगामी आदेश का इंतजार है। वही हम आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर सुनवाई की गई इस दौरान एएसपी महेश ठोलिया वहीं उपस्थित थे उन्होंने हमें पूरी कार्रवाई का ब्यौरा जो बताया वह इस प्रकार है। चुनाव आयोग के वकील ने चुनाव करवाने के लिए 3 महीने का टाइम मांगा जबकि सरकारी वकील ने कहा कि हमारी सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही जो बाद में लगाई गई जितनी भी याचिकाएं हैं उन पर भी विचार हुआ। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 15 अप्रैल तक सरकार को प्रदेश में पंचायती राज चुनाव करवाने होंगे यानी साफ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक की डेडलाइन चुनाव करवाने के लिए राजस्थान में तय कर दी है। साथ ही एएसपी महेश ठोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के 243 ओ आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि अदालतें चुनाव कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करने की सरकार को डेडलाइन दी है और साथ ही सरकार के द्वारा जितनी भी अधिसूचना जारी हुई हैं वह सब मान्य होगी। अब जो प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर संभावित स्थिति बनती है वह यह है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन स्थानों के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की है वहां के लिए अधिसूचना भी जारी कर सकती है। वहीं सोशल मीडिया में कुछ फेंक खबरें चल रही हैं उन पर एएसपी ठोलिया ने कहा कि किसी भी जिले विशेष को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है।