सोशल साइट्स पर
चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने सोशल साइट्स पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने को गंभीरता से लेते हुए ऎसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। जिला कलक्टर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति फेसबुक, वाट्सएप्प, ट्वीटर सहित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाले, विभिन्न समुदायों व जातियों के मध्य संघर्ष व वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने वाले, सांप्रदायिक या जातिगत आधार पर उत्तेजना या हिंसा फैलाने वाले आपत्तिजनक टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री पोस्ट करता है, लाइक या फॉरवर्ड करता है तो उस पर आईटी एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर किसी जाति, संप्रदाय, राज्य या व्यक्ति के प्रति अशोभनीय टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के आपत्तिजनक व्यवहार के लिए पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 8769629944 पर शिकायत भेजी जा सकती है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों से बचें। जाति एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज फॉरवर्ड नहीं करें। वाट्सएप्प ग्रुप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का गलत कमेंट आने पर सूचित करें।