काम मांगने के लिये प्रत्येक व्यक्ति की विधिवत आवेदन करने की अब नही होगी आवयश्कता
झुंझुनूं, महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम मांगने के लिये प्रत्येक व्यक्ति की विधिवत आवेदन करने की अब आवयश्कता नही होगी। अब तक काम मांगने के लिये पंचायत कार्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, सहित 10 विभिन्न कर्मचारियों को फॉर्म न 6 में लिखित आवेदन करना होता था। राज्य सरकार ने अब परिपत्र जारी कर टोल फ्री न 181 पर फोन कर अपनी मांग दर्ज कराने की छूट दी है। इसके अलावा 18001806127 पर भी रोजगार की मांग की जा सकती है। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट ने नरेगा में काम करने के इच्छुक लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना प्राकृतिक आपदा के दौरान पंचायत कार्यालय में जाकर काम मांगने के बजाय अपने घर बैठे 181 नम्बर पर मांग नोट करवाकर 10 दिन के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित काम पर जावें। इसके अलावा प्रत्येक जरूरत मंद परिवार को अपने खेत मे छत से जोड़ने वाला या पायतन वाला टांका बनाकर फलदार पौधों का बगीचा विकसित करने के लिये अधिकतम 3 लाख रुपये की सहायता के लिये अधिकाधिक आवेदन करने का आह्वान किया गया है, ताकि गिरते भूजल से उत्पन्न जलसंकट का सामना किया जा सकें। उल्लेखनीय है कि गत 5 वर्षों के दौरान पहला अवसर है कि मई माह में जिले में 30 हजार लोगों को नरेगा में रोजगार दिया गया है तथा 15 दिन की अवधि में 1500 परिवारों को निजी लाभ के कामों सहित 2 हजार से अधिक नये कार्यो की स्वीकृति जारी की गई हैं।