पंचायती राज संस्था आम चुनाव
चूरू, पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी पंच या सदस्य के रुप में निर्वाचन के लिए प्रावधानों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना तथा परिवार का कोई भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना सुनिश्चित होना आवश्यक हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) संदेश नायक द्वारा जारी आदेशानुसार अभ्यर्थी से पंचायती राज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों में नाम निर्देशन पत्रों के साथ कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा निर्धारित प्रारुप में ली जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारुप में अंडरटेकिंग/ घोषणा नहीं दी जाती है, तो उसको इस आशय को मीमो दिया जायेगा कि संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व घोषणा प्रस्तुत करें और इसके पश्चात् यदि अंडरटेकिंग/ घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।