सार्वजनिक व खुले स्थानों पर धूम्रपान करने से होने वाले नुकसान की दी जानकारी
खण्डेला, चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुंक्रवार को खण्डेला ब्लॉक में विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई गई। इस दौरान व्यापारियों को तम्बाकू उत्पाद का प्रदर्शन नहीं करने और 18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम ने मुख्य बाजार व नगर पालिका के पास स्थित 22 दुकानों पर कार्रवाई की। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सीपी ओला ने बताया की टीम ने खंडेला कस्बे मंे तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान जिन व्यापारियों व दुकानदारों ने प्रतिष्ठान पर तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी उनके खिलाफ एनटीसीपी अधिनियम की धारा छह के तहत कार्रवाई गई। वहीं कस्बे के बस स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थानांे पर धारा 4 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई एवं लोगों से समझाईश की गई कि सार्वजनिक स्थान तथा खुले में तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करें। व्यापारियो को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमांे का उचित रुप से पालन करने के निर्देश दिए गए। टीम मे एनटीसीपी प्रभारी डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस थाने से कांस्टेबल राकेश कुमार, सुभाष चौधरी शामिल थे। इस दौरान टीम द्वारा आमजन को सार्वजनिक स्थानों और खूले में बीडी, सिगरेट तथा गुटखा खाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे की जानकारी भी दी गई।