सीकर, कोषाधिकारी सीकर अर्जुन लाल गुर्जर ने बताया कि भुगतान बिलों में से आप द्वारा जीएसटी—टीडीएस मुख्य शीर्ष 8658—139 में की गई कटौती राशि का नियमानुसार समायोजन संबंधित कार्यालय द्वारा बिल बनाकर अगले माह की 10 तारीख तक करवाना होता है लेकिन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने समस्त आहरण —वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मद 5658—139 में बकाया पार्किंग की गई राशि का समायोजन 20 जनवरी 2024 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें । उन्होंने बताया कि वरिष्ठ उपमहालेखाकार के निर्देशानुसार मार्च 2023 के अन्त में मद 8658—139 में नियमों के विपरीत अवशेष बकाया रहने के कारणों से अवगत करवाते हुये नियमानुसार इस बकाया राशि पर ब्याज, पेनलटी की देयता व्यक्तिगत रूप से संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी।