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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा ई-केवाईसी

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ई-केवाईसी नही होने पर योजना के लाभ से हो सकते है वंचित

सीकर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों को 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी नही होने पर लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित हो सकते है जिला रसद अधिकारी मुनेश कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) में चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से की जानी है। राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उन्होंने डीलर एसोसिएशन सीकर के जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों की खाद्यान्न का वितरण करते समय 30 जून 2024 तक शत्-प्रतिशत ई-केवाईसी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी राजस्थान राज्य में किसी भी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते है, साथ ही राशन डीलर्स को निर्देशित किया गया कि किसी राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, विवाह होने पर उस राशनकार्ड में से उस सदस्य का नाम हटवाने के लिए उपभोक्ता को पाबंद किया जाना भी सुनिश्चित करें।

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