धातु निर्मित मांझे के उपयोग तथा थोक व खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध के आदेश
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट साँवर मल वर्मा ने मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी को ध्यान में रखते हुए चाईनीज मांझे एवं धातु निर्मित मांझे के उपयोग तथा थोक व खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध के आदेश के साथ-साथ पतंगबाजी का समय सवेरे दस से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया है। आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन को बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों की सुरक्षा के मध्येनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत यह आदेश जारी किए गए हैं।