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राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रावधानों की अक्षरश:पालना करने के दिये निर्देश

सीकर, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट(प्रबंधन एवं हैडलिंग) नियम 2016 को पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक के प्रबंध के लिए अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने एक जुलाई 2022 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
जिला कलेक्टर चतुर्वेदी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग में नहीं लेने तथा उनके स्थान पर कम्पोस्टैबल प्लास्टिक, बायो—डिग्रेडेबल प्लास्टिक, नेचुरल फेब्रिक्स, रीसाईकल्ड पेपर मैटेरियल आदि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

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