कोविड 19 की रोकथाम के लिए
झुंझुनू, जिला कलक्टर उमरदीन खान ने कहा है कि कोविड 19 की रोकथाम के लिए जिले में लॉक डाउन एवं धारा 144 प्रभावी है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखाओं के सामने ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंस मैनटेन नहीं किया जा रहा है तथा ग्राहक भीड के रूप में लम्बी-लम्बी लाईनों में खडे रहते है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की आशंका के चलते बैंक के मुख्य द्वारा के सामने उचित दूरी पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस बनाकर ग्राहकों को खडा किया जाए तथा बैंक के अंदर भी कोई ग्राहक या कार्मिक सोशल डिस्टेंस के नियमों का उल्लघंन नहीं करें। जिला कलक्टर ने बताया कि जनधन, पेंशन, अनुग्रह राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं कर्मचारीगणों के वेतन भुगतान के कारण बैंकों में अत्यधिक भीड ना हो इसके लिए बैंक अपने निर्धारित समय के अलावा न्यूनतम 2 घंटे ज्यादा खुले रखे तथा शनिवार को भी अन्य सामान्य दिनों की तरह खुला रखा जाना सुनिश्चित करें आवश्यक होने पर कैश कांऊटर की भी स्थापना की जाए, ताकि ग्राहकों को असुविधा ना हो।