चूरू, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर अनुसूचित जाति एवं वाल्मीकि समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु औजार एवं टूलकिट आदि की खरीद पर 5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक अरविंद ओला ने बताया कि इस योजना में वर्ष 2023-24 में ऋण सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं वाल्मीकि समुदाय के ऎसे व्यक्ति जो स्वरोजगार में औजार का उपयोग करते हैं, उनको औजार एवं टूलकिट आदि की खरीद पर 5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऋणियों द्वारा औजार खरीदने का मूल बिल एवं औजारों के साथ खुद का फोटो प्रस्तुत करने पर उनके बैंक खाते में डीटी के माध्यम से सहायता राशि जमा करवाई जाएगी। सहायता राशि के लिए प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्र हेतु 60120 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 54300 रुपए निर्धारित ), राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
ओला ने बताया कि पात्रताधारक प्रार्थी कार्यालय दिवस में औजार एवं टूलकिट खरीद के मूल बिल के साथ स्वयं का फोटो, आधार कार्ड की प्रति, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जनआधार से लिंक बैंक खाते की डायरी की प्रति के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कमरा नम्बर 40, अनुजा निगम कार्यालय में व्यक्ति उपस्थित होकर अथवा कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01562-250976 पर सम्पर्क कर सकते हैं।