जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सीकर के महाप्रबन्धक डी.के.शर्मा ने बताया
सीकर, राज्य पूंजी विनियोजना अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों की पालना में असफल रही लाभान्वित ईकाइयों के अनुदान वसूली के प्रकरण पिछले लम्बे समय से प्रक्रियाधीन और विचाराधीन हैं। इसके लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत कैम्प का आयोजन 4 फरवरी को आयोजित किया जायेगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सीकर के महाप्रबन्धक डी.के.शर्मा ने बताया कि इन प्रकरणों में वसूली के काफी प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये हैं। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित ईकाइयों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम-2021 अधिसूचित की गई है, जिसमें सम्बन्धित इकाई द्वारा वसूलनीय मूल अनुदान राशि का 50 प्रतिशत राजकोष में जमा कराने पर शेष मूल अनुदान एवं वसूलनीय सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ किये जाने का प्रावधान है। योजना की परिचालन अवधि 31 मार्च है।