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छात्रावास में केवल उन्हीं छात्रों को ठहराया जावें जिनकी बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी हैं – जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने किये आदेश जारी

सीकर, जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं जो 5 मार्च 2020 से प्रारम्भ हुई थी तथा कोविड-19 के संक्रमण के कारण 20 मार्च 2020 से स्थािगत कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शेष रही परीक्षाएं 18 जून 2020( गुरूवार) से प्रारम्भ होगी, जो 30 जून 2020 को समाप्त होगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के लिए जिले के बाहर से भी परीक्षार्थी सीकर जिले में आने की संभावना है। जिले के बाहर से आने वाले परीक्षार्थी विभिन्न विद्यालयों के छात्रावासों एवं निजी छात्रावासों में ठहरेंगे। इस संबंध में चिकित्सा विभाग एवं गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित की जाने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेशानुसार छात्रावास में ठहरने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क, सेनेटाईजर की व्यवस्था की जावें। विद्यार्थियों को यथा संभव पृथक-पृथक कक्ष में ठहराया जावें व एक कक्षा में एक से ज्यादा विद्यार्थियों को ठहराने पर 2 बेड के मध्य 6 फीट दूरी के मानक की पालना की जावे एवं छात्रावास में विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जावे तथा किसी भी छात्र में आईएलआई, मौसमी बीमारियों के लक्षण या अन्य कोई संदिग्ध लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा विभाग को एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सूचित किया जावे। भोजन एवं अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखा जावे एवं सामाजिक दूरी के मानक की पालना सुनिश्चित की जावे। छात्रों के कक्षों छात्रावास परिसर, शौचालय, स्नान-घरों को सेनेटाईज, डिसईन्फेक्ट एवं साफ-सफाई निरन्तर की जावे व छात्रावास में केवल उन्ही छात्रों को ठहराया जावें जिनकी बोर्ड परीक्षा आयोजित होनी है। परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद आवश्यक रूप से छात्रावास रिक्त किया जावे तथा विद्यार्थियों को उनके घर भेजा जाना सुनिश्चित करें।
जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि दिये गये समस्त निर्देशों की पालना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) सुनिश्चित करायेंगे एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में समय-समय पर चिकित्सा विभाग एवं गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने में किसी भी तरह की अवहेलना करने पर संबंधित छात्रावास प्रबंधक के विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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