प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से हो चुकी है प्रारम्भ
झुंझुनू, जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा झुन्झुनूं प्रथम, झुन्झुनूं द्वितीय, सूरजगढ, पिलानी, बगड़, मण्डावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, बुहाना, महरमपुर, मुकुन्दगढ, चिड़ावा, नवलगढ एवं अनुदानित छात्रावास नवलगढ मे विभिन्न स्वीकृत क्षमता के छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि इन छात्रवासों में वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 20 मई से प्रारम्भ हो चुकी है। इच्छुक विद्याथी विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी अधिकतम तीन छात्रावासों /आवासीय विद्यालयों के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, आवासीय विधालयो एवं छात्रावासो में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 मे अध्ययनरत छात्र-छात्रा एवं महाविधालय स्तरीय छात्रावासो में स्नातक एवं स्नातकोतर पाठयक्रमों में अध्ययनरत विधार्थियो को प्रवेश दिया जाएगा। छात्र -छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो। विभाग द्वारा संचालित इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
छात्रावास में प्रवेश हेतु वरियता क्रमांक इस प्रकार रहेगा -पूर्व से आवासित छात्र/छात्रा , अनाथ छात्र/छात्रा, विधवा एवं परित्यक्तता स्वयं, विशेष योग्यजन स्वयं, विधवा/परित्यक्ता के बच्चे, विशेष योग्यजन परिवार के बच्चे, बीपीएल परिवार के बच्चे , 8.00 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवार के बालक/बालिका
आवश्यक दस्तावेज – प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज ( ई मेल आई डी, मोबाईल नम्बर , आधार नम्बर/यू.आई.डी. अथवा आधार ई.आई.डी. रसीद, भामाशाह कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र (केवल बीपीएल के लिए) ,निःशक्तता प्रमाण पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये),आय प्रमाण पत्र (गैर बीपीएल हेतु ),माता और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र ( केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये) पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये ) राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण पत्र ( केवल भिक्षावृति व अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये। उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति सलंग्न करनी होगी। फाईल का आकार 200 के बी. से कम होनी चाहिये। पूर्व में प्रवेशित उर्तीण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंक तालिका पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऎसे विद्यार्थियों को वर्ष 2020-21 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग द्वारा नेतराम मघराज टिबड़ेवाल कॉलेज परिसर में महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रवास का भी संचालन किया जा रहा है। शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राऍं इस छात्रावास में ऑनलाईन आवेदन कर प्रवेश ले सकती हैं। संचालित विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक सम्पर्क स्थापित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करें। प्रवेश हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि विधालय स्तरीय छात्रावास के लिए 18 जून 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रवास के लिए 30 जून निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि इन छात्रावासों में आवासित छात्रों को भोजन, वस्त्र, बिस्तर, पलंग, खाना, नाश्ता, तेल-साबुन, पौशाक, समाचार-पत्र, पत्रिकाऎं इत्यादि सुविधाऍं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।