श्रीमाधोपुर [ महेंद्र खडोलिया ] स्थानीय एसीजेएम क्रम संख्या-2 भावना भार्गव ने चेक बाउंस के एक आरोपी को छह महिने की जेल की सजा एवं चेक राशि के दोगुनी राशि के जुर्माने से दंडित किया है। परिवादी के वकील आदित्य प्रताप सिंह नरूका के अनुसार परिवादी दयालदास पुत्र छबीलदास पंजाबी निवासी श्रीमाधोपुर ने दो मार्च 2012 को आरोपी जगदीश पुत्र रामेश्वर महाजन निवासी श्रीमाधोपुर को 12 हजार 9 सौ 60 रूपये उधार दिए थे। इसके एवज में आरोपी ने भुगतान के लिए परिवादी को एक चेक 6 अप्रेल 2012 की तिथि का दिया। परिवादी ने 17 अप्रेल को बैंक में इस चेक को भुगतान के लिए लगाया लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने आरोपी को नोटिस दिया तथा राशि का भुगतान नही होने पर 23 मई 2012 को न्यायालय में इश्तगासा पेश किया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को यह सजा सुनाई।