राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत
चूरू, चूरू नगरीय क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 व 17 में कोेरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर आमजन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 तथा राजस्थान एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत चूरू नगरीय क्षेत्र के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 व 26 का क्षेत्र हाई रिस्क जोन होने के कारण ‘‘कन्टेनमेंट जॉन’’ घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इन क्षेत्रों के समस्त निवासी आवश्यक रुप से अपने घरों में ही रहेंगे व किसी भी प्रकार की गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर से इस क्षेत्र में आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। चिकित्साकर्मी, पुलिस कर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के अनुमत हैं, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।