जिला आपदा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष संदेश नायक के आदेशानुसार
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष संदेश नायक ने चूरू के वार्ड नम्बर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 व 26 में घोषित कन्टेनमेन्ट जोन में शिथिलता प्रदान करते हुए अब चूरू नगरीय क्षेत्र के वार्ड नम्बर 9 व 17 को ही कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया है। आदेशानुसार कन्टेनमेन्ट जोन के समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घरों में ही रहेंगे एवं किसी भी प्रकार के गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में न तो बाहर से आ सकेगा व ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा। चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत है, के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश व आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।