चूरू, सहकारी समितियां, चूरू की विशेष लेखा परीक्षक निशा कुमारी ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 73 (4) के प्रावधानानुसार प्रत्येक सोसाइटी का वित्तीय वर्ष के मई माह के अन्त तक या ऎसे समय तक जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाए, लेखों की परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करना व ऑडिट फीस भी तय करनी होती हैं, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है।
अभी तक 359 सोसायटियों में 131 सोसायटियों के ही प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं। 31 मई तक सोसाईटी संचालक मण्डल का प्रस्ताव लेकर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त नहीं करती है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को नहीं देती है तो लेखा परीक्षक की नियुक्ति विभाग के विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, चूरू द्वारा की जाएगी। इस तारीख तक सोसाईटियों के ऑडिट हेतु लिए गए ऑनलाईन प्रस्ताव ही स्वीकार किये जाएंगे।