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महिला नर्सिंगकर्मियों के लम्बी दूरी पर किये गए ट्रांसफर पर कोर्ट की रोक

प्रमुख सचिव व निदेशक से मांगा जवाब

झुंझुनू,राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने जिले में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत एएनएम व नर्सिंग ऑफिसर के ट्रान्सफर से सम्बंधित आदेशों से उतपन्न विवाद के बाद दायर अपीलों की सुनवाई कर उन्हें राहत देते हुए मेडिकल विभाग को आदेश दिए हैं कि उन्हें रिलीव नही कर यथावत उनके कार्यरत स्थान पर बनाये रखे। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 व 3 सितम्बर 2022 के आदेशों से पीड़ित अपीलार्थीगण जिनमे एएनएम सरोज राठौड़, संघ जिलाध्यक्ष हाल कार्यरत उपकेन्द्र हनुमानपुरा (पीएचसी बीबासर), गीता मील उपकेन्द्र चंद्रपुरा (इंडाली), धर्म कौर उपकेन्द्र भडुन्दा खुर्द (सीएचसी इस्लामपुर), अनिता रानी उपकेन्द्र माजरी (बुहाना), सरिता कुमारी उपकेन्द्र सालम का बास (सूरजगढ़) एवं नर्सिंग ऑफिसर सुभीता कुमारी सीएचसी झाझड़ (नवलगढ़) ने एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला के जरिये अपील दायर कर इनके सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जारी ट्रांसफर आदेशो को चुनौती दी।

बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि निदेशालय से जारी ट्रांसफर आदेश से अपीलार्थीगण प्रभावित है। ये आदेश नियम विरुद्ध, राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण व बिना मस्तिष्क लागू किये जारी किए गए हैं। लगभग 600 किमी लम्बी दूरी पर बाड़मेर व जोधपुर जिलों में भेजा गया है, वंही दूसरी ओर दोषपूर्ण आदेश के चलते एएनएम सरिता कुमारी का बिना ट्रांसफर किये उसके स्थान पर कार्यालय सीएमएचओ ने बीसीएमओ ने गलत तरीके से नियमो की अनदेखी कर बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अन्य एएनएम को कार्यग्रहण करवा दिया। एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला ने बहस के दौरान अधिकरण से अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में दायर अपीलों को स्वीकार कर इन्हें इनके कार्यरत स्थान पर यथावत रखे जाने की विनम्र प्रार्थना की। सुनवाई कर रही अधिकरण ने इन अपीलार्थियों के सम्बंध में उठाये गए बिंदुओं पर अवलोकन के बाद राहत देते हुए उनके कार्यरत स्थान पर यथावत रखे जाने के आदेश जारी कर सम्बंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा ।

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