सेवानिवृत कार्मिकों से
सीकर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि न्याय क्षेत्र के विभिन्न मुख्यालय सीकर, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, रींगस, दांतारामगढ, खण्डेला, धोद, लक्ष्मणगढ व फतेहपुर पर स्थित न्यायालयों में वर्तमान में लिपिक ग्रेड-II के 87 पद रिक्त है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार इन रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से संविदा, राज्य सरकार के विभागों, पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं मंत्रालयिक संवर्ग के लिए न्याय विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को काम पर रखकर सेवाएं ली जा जानी है, इनके उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य सरकार के अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की सेवाएं ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं अन्य विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति या रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकती है। यह सेवाएं राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों, निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। यह सेवाएं सीकर न्यायक्षेत्र के समस्त मुख्यालयों सीकर, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, रींगस, दांतारामगढ, खण्डेला, धोद, लक्ष्मणगढ व फतेहपुर पर रिक्त पदों के अनुसार ली जावेगी। इन पदों पर ली गई सेवाओं का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, नियमों के अनुसार देय होगा।
न्याय विभाग, राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई हो वें कर्मचारीगण आवेदन पत्र के प्रारूप में वांछित दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 10 फरवरी 2023 को 5 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करें, इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन के साथ विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति, पीपीओ की प्रति विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेज संलग्न करें।