उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के फोन पर कार्रवाई को रोका
सिंघाना [के के गाँधी] ढ़ाणा बाग में वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए भारी जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटाया गया कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर स्थगन की सूचना देने पर कार्यवाही को बीच में रोक दिया गया। सहायक वन संरक्षक झुंझुनूं गुलझारी लाल ने बताया माननीय न्यायालय सहायक वन संरक्षक झुंझुनूं के मुकदमा नंबर 4/19 का निर्णय की पालना में सोमवार को राजस्व विभाग वन विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वन भूमि के गत खसरा नंबर 137 में बनी 5247 वर्ग मीटर भूमि पर चारदीवारी को ध्वस्त किया गया अतिक्रमण हटाने के दौरान ही कार्यवाही को रोका गया है। इस मौके पर तहसीलदार मांगेराम पूनिया नायब तहसीलदार रूप चंद मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी मामचंद ढाका रेंजर विजय केडिया फॉरेस्टर संजय मामचंद सिंघाना थाना थानाधिकारी प्रमोद चौधरी सहित सिंघाना खेतड़ी नगर का पुलिस थाने का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात सहित वन विभाग झुंझुनू चिड़ावा खेतङी रेंज के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे
-पीड़ित ने कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित
पीड़ित ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग वन विभाग ने राजनीति से प्रेरित होकर छवि खराब करने के लिए यह कार्रवाई की है। अभी तक वन विभाग विभाग राजस्व विभाग तय नहीं कर पाया है कि जमीन किसकी है। राजस्व विभाग ने अपनी जमीन बताकर पहले नोटिस दिया था जिसका एडीएम द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है। उसी स्थगन की हुई जमीन पर वन विभाग ने अतिक्रमण मानकर हटाया है खसरा नंबर 137 पर कार्यवाही की गई है वह जमीन वन विभाग की है ही नही वहीं राजस्व विभाग द्वारा 21 लोगों को अतिक्रमी मानकर नोटिस दिया था लेकिन कार्यवाही सिर्फ हमारे ऊपर ही की गई है। राजस्व विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में 207 वर्गमीटर में अतिक्रमण मानकर कार्यवाही करने के आदेश दिए जबकि वन विभाग ने 5247 वर्गमीटर में अतिक्रमण हटाया गया।