26 वर्षीय पीडि़ता शिकार हुई पड़ौसी की
रतनगढ़ थाना कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार कस्बे के वार्ड संख्या 34 की एक 26 वर्षीय युवती ने गुरूवार को हाजिर थाना हो प्राथमिकी दर्ज करवाई की लगभग 6 माह पूर्व मेरे वार्ड के व मेरे पड़ौसी प्रकाश पुत्र महावीरप्रसाद जाति ब्राह्मण ने लगभग 6 माह पूर्व धोखे से मेरे स्नान करते समय की विडियो किल्प बनाई व फोटों खींच ली। उक्त किल्प व फोटो को सार्वजनिक करने व इन्टरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपलोड कर सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए मुझे डराया। जिस पर मैंने आपत्ति की तो उसने मेरे ससुराल की बदनामी करने व मुझे जान से मारने का भय दिखाया। आरोपी द्वारा मुझे इतना ज्यादा भयभीत किया कि मैं उसके आगे सरेंडर हो गई जिसका आरोपी ने नाजायज फायदा उठाया और व 6 माह से मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब मन में आये आरोपी मेरे साथ दुष्कर्म करता मैं आरोपी की इस हरकत से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई की मैं खुद को खत्म करने की सोचने लगी। पीडि़ता ने आरोप लगाया कि गत 12 जून 2019 की रात्रि लगभग 10 बजे चोरी छिपे मेरे घर घुस गया और अन्दर से कमरा का दरवाजा बन्द कर लिया। जिस पर मैंने विरोध किया और हल्ला मचाया। हल्ले को सुनकर मेरा पति व मेरी सास आ गई और उन्होंने आरोपी को पकडऩे का प्रयास किया परन्तु आरोपी सास व पति को धक्का देकर भाग गया जिसके उपरान्त मेरी सास व पति उसके घर उलहावना देने गये तो आरोपी व उसके परिवार वालों ने उनसे भी मारपीट कर खुद के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर भा.द.स. की धारा 376, 450 व 384 के तहत 229/19 पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारम्भ की। जांच थाना इंचार्ज स्वयं कर रहे हैं।