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जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का किया गठन

उपखण्ड अधिकारी, सीकर गरिमा लाटा को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया

सीकर, जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया है।आदेशानुसार जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने बताया कि समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर सीकर होंगे, उपाध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक सीकर, सदस्य आयुक्त नगर परिषद सीकर, सचिव नगर विकास न्यास सीकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीकर, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सीकर, श्रवण चौधरी सीएलसी कोचिंग संस्थान प्रतिनिधि, प्रदीप बुडानिया गुरूकृपा कोचिंग संस्थान प्रतिनिधि, केशर राम प्रधानाचार्य (अभिभावक प्रतिनिधि), नवनीत कुमार वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (अभिभावक प्रतिनिधि), सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग सीकर, दुर्गा देवी रणवां मनुस्मृति संस्थान एनजीओ प्रतिनिधि, मदनलाल, जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्थान एनजीओ प्रतिनिधि, के. के. वर्मा, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉ. रामरतन यादव श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर, मोटिवेशनल स्पीकर सदस्य, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर को सदस्य सचिव नियुक्त किया है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति कोचिंग संस्थानों व छात्रावासों, पी. जी. के एसोसियेशन के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति की बैठक 9 फरवरी को

सीकर, अति जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेशों की पालना में जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति की बैठक का आयोजन 9 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12 बजे किया जायेगा।

नोडल अधिकारी नियुक्त

सीकर, जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनमें अध्ययनरत, निवासरत विधार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, सीकर गरिमा लाटा को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि नोडल अधिकारी जिले में संचालित, स्थापित होने वाले कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों के सम्पूर्ण रिकार्ड यथा उनके मैनेजमेंट के सदस्य, कर्मचारी, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थी आदि का डेटा संधारित करेंगे तथा समय-समय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगा।

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