सीकर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तोषण निधि योजना के अन्तर्गत इस स्कीम में अज्ञात वाहन की टक्कर से होने वाली दुर्घटनाओं में मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2022 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समिति के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट (दावा निपटान आयुक्त), सीकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
जिला परिवहन अधिकारी सीकर ताराचंद बंजारा ने बताया कि बैठक में प्राप्त 5 आवेदनों में 825000 की सहायता राशि संबंधित को दिये जाने की अनुशंसा की गई। स्कीम के तहत टक्कर मारकर भागने की दशा में मृत्यु होने पर राशि 2 लाख रूपये तथा घायल व्यक्ति को 50000 रूपये की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रणजीत सिंह,अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर हेमराज परिडवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर डॉ. निर्मल सिंह, ऑरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी के डिप्टी मैनेजर उपस्थिति रहें।