आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत
चूरू, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिले में आपदा प्रबन्धन एक्ट के तहत खाद्य सामग्री आपूर्ति के संबंध में निर्धारित आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। जिला कलक्टर संदेश नायक ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों से कहा है कि वे किराने, आवश्यक वस्तुएं, दवाईयों की दुकान, उचित मूल्य दुकान, डेयरी बूथ, सब्जी व फ्रुट की दुकान, पेट्रोल पम्प, आटा चक्की के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय पर उनकी दुकान, संस्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि दुकान मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों के बीच में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए एक मीटर की दूरी बनाये रखने हेतु मार्किंग करेंगे। जिसके लिए रस्सी या लकड़ी की सहायता से सीमा रेखा बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु उपयोग में लाये जा रहे गाड़ी या ठेले पर चालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति न हो इसे सुनिश्चित किया जावे। डोर स्टेप डिलिवरी के समय एक समय पर एक ही व्यक्ति को सामान का विक्रय किया जाना सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं एवं किराना दुकानदारों द्वारा गेहूं, आटा, खाद्य तेल, दाल, चीनी, मसालों एवं अन्य खाद्य सामग्री की मूल्य सूची संस्थान/ दुकान पर चस्पा करेंगे।