एसडीएम नहीं दे सकेंगे अन्तरराज्यीय यात्रा की अनुमत
झुंझुनू, कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की अन्तराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है, जिससे अनाधिकृत व्यक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकें। जिले से अन्य राज्यों की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाईन अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाले व्यक्ति को ही जिला कलक्टर की अनुशंषा पर गृह विभाग राजस्थान सरकार के स्तर से स्वीकृति जारी करने के निर्देश है। केवल मेडिकल इमरजेन्सी व परिवारिक सदस्य की मृत्यु के मामले में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को ई पास जारी करने के अधिकार दिए गए है। जिला कलक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई भी अधिकारी अन्तराज्यीय आवागमन की अनुमति देने हेतु सक्षम नहीं है। अगर निर्देशों के विपरीत कोई अधिकारी अन्तराज्यीय यात्रा की अनुमति देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अन्तरराज्यीय यात्रा के संबंध में मेडिकल इमरजेन्सी एवं परिवारिक सदस्य की मृत्यु के संबंध में कोई प्रकरण आता है, तो आप चिकित्सक की राय के साथ प्रस्ताव अपनी अभिशंषा के साथ तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि उस प्रकरण पर कार्यवाही की जा सकें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि झुंझुनू जिले से अन्य जिलों में यात्रा की अनुमति देने से पूर्व (परिवार में मृत्यु, मेडिकल इमरजेन्सी, राजकीय सेवा में कार्यस्थल पर जाने के मामलों के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में) जिला कलक्टर से परामर्श के बाद ही बाहर जाने की स्वीकृति जारी करें।