झुंझुनू, जिले के मंडावा ब्लॉक के ई-मित्र कियोस्कधारक अब्दुल करीम द्वारा जानबूझकर जाली मूल निवास व जाती प्रमाण पत्र बनाकर विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कियोस्कधारक द्वारा सेवा स्तरीय अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण उक्त ई-मित्र कियोस्क को स्थाई रूप से बंद करते हुए तीन वर्ष के लिए कियोस्कधारक का आधार व जनआधार आई.डी. को ब्लैकलिस्ट करने व भविष्य में इनके किसी भी परिवार के सदस्य को नया कियोस्क नहीं खोले जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं।