चूरू, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर पात्र वंचित व्यक्तियों, परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने व अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों, परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (शहरी/ग्रामीण) प्रपत्र-1 में आवेदन किया जाएगा।
प्रवर्तन निरीक्षक संपत कुमार ने बताया कि आवेदक को आवेदन के समय अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने का साक्ष्य इत्यादि संबंधित श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित (सैल्फ अटेस्टेड) अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची निष्कासन की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।
उन्होंने बताया कि संबंधित अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदन अग्रिम जांच हेतु शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा। संबंधित द्वारा मौके की जांच कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, यूथ लेवल अधिकारी) द्वारा करवाई जाएगी। कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा प्राप्त आवेदनों की मौके पर जांच हेतु आवेदन ऑफलाइन भेजा जायेगा। शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर परिषद अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट को अपलोड करेंगे तथा सम्पूर्ण जांच (दस्तावेज एवं मौके की स्थिति) के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित करेंगे। इसके बाद संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अपीलीय अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) द्वारा अपील आदेश कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटलाईज्ड हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करने के साथ ही आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नाम स्वतः ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा में ग्राम जुड़वाने का प्रकरण सामने आता है तो ऎसे आवेदक का नाम निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए उपभोक्ताओं को ई – मित्र पर जाना अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ता खुद के मोबाइल से फूड पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेजों को अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।