सीकर, संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग योगबाला सुण्ड़ा ने बताया कि जिले के समस्त राज्य कर्मचारी जिनका जन्म 01 अप्रेल 1963 से 31 मार्च 1964 तक हुआ है, उनके जीवन पर जारी राज्य बीमा की पॉलिसी 01 अप्रेल 2023 को भुगतान के लिए परिपक्व होने जा रही है।
उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त राज्य कर्मचारी अपना परिपक्वता दावा, पदस्थापन विवरण के लिए परिशिष्ट ‘क’ दोनों तरफ से मूल बीमा पॉलिसी, बीमा पासबुक, रिकार्ड बुक, कैसिंल चैक अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति एवं बीमेदार द्वारा बढ़ाई गई अंतिम बीमा कटोती सें संबंधित अधिक घोषणा पत्र आदि दस्तावेज कर्मचारी, बीमेदार अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर 20 जनवरी 2023 तक आवश्यक रूप से अपलोड़ एवं ऑनलाईन कर भिजवाया जाना सुनिश्चत करें ताकि उनकी स्वत्व राशि के भुगतान की कार्यवाही नियत समय पर की जा सके। उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि वें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देशित, मार्गदर्शन कर शत—प्रतिशत आनलाईन आवेदन भिजवाया जाना सुनिश्चत करेंं।