राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में उल्लेखित प्रावधान के तहत
चूरू, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 एवं अन्य एक्ट में पंजीकृत गौशालाओं को राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में उल्लेखित प्रावधान के तहत प्रत्येक गौशाला का प्रन्यासधारी यदि गौशाला अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित की गई है तो स्थापना के तीन महीने के अन्दर पंजीयन कराने के लिए आवेदन करें। गौशाला संचालन/ स्थापना के लिए तीन माह में गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा है कि चूरू जिले में 72 गौशालायें, जो राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीकृत नहीं है, को पंजीकृत कराये जाने हेतु नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर गौशाला संचालकों को पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि ऎसी गौशालायें जो राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 अथवा देवस्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हों। राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 में पंजीकरण आवश्यक है।